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Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को झारखंड HC से मिली जमानत

Hemant Soren Bail: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी है।

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Newstrack Network
Published on: 28 Jun 2024 6:28 AM GMT (Updated on: 28 Jun 2024 6:57 AM GMT)
Hemant Soren Bail
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Hemant Soren Bail (Pic: Social Media)

Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज यानि शुक्रवार (28 जून) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। पूर्व सीएम करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाला का आरोप है।

हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल और मीनाक्षी पेश की दलीलें

हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत भुईंहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।


कपिल सिब्बल ने कहा कि इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है। इस जमीन पर हिलेरियस कच्छप नामक एक व्यक्ति खेती करता था और बिजली का कनेक्शन उसी के नाम पर पर है। इससे हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है। सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह कब्जा किया।

ईडी ने हाईकोर्ट में जमानत का किया विरोध

ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है।

31 जनवरी कोे गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल 2024 में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे। पूर्व सीएम सोरेन ने ईडी की हिरासत में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसकी कमान करीबी चंपई सोरेन को सौंप दी थी। इसके बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी का कामकाज देख रही हैैं।




Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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