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High Court Decision : यदि आप भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हैं तो अंजाम होगा बहुत बुरा

High Court Decision : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पत्नी को नौकरी छोड़ने और पति की पसंद और जीवनशैली के अनुसार चलने के लिए मजबूर करना क्रूरता है।

Neel Mani Lal
Published on: 18 Nov 2024 5:29 PM IST
High Court Decision : यदि आप भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हैं तो अंजाम होगा बहुत बुरा
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High Court Decision : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पत्नी को नौकरी छोड़ने और पति की पसंद और जीवनशैली के अनुसार चलने के लिए मजबूर करना क्रूरता है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुर धर्माधिकारी की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न तो पति और न ही पत्नी को अपने जीवनसाथी को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नौकरी करने या छोड़ने के लिए मजबूर करने का अधिकार है।

न्यायालय ने कहा कि साथ रहने का फैसला पति-पत्नी के बीच आपसी पसंद का मामला है। न्यायालय ने कहा, "चाहे पति या पत्नी साथ रहना चाहें, यह उनकी इच्छा है। न तो पति और न ही पत्नी, दूसरे पक्ष को नौकरी न करने या जीवनसाथी की पसंद के अनुसार कोई भी नौकरी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, पति ने अपनी पत्नी को नौकरी मिलने तक सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस तरह, पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा और शैली के अनुसार रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता है।"

मामला क्या था

एक महिला ने इंदौर के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका खारिज करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पारिवारिक न्यायालय ने पुलिस शिकायत न होने, गवाहों की कमी और क्रूरता के दावों को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए उसकी तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। वह महिला 2017 से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थी, उसने आरोप लगाया था कि उसके बेरोजगार पति ने उस पर सरकारी नौकरी छोड़ने और नौकरी मिलने तक उसके साथ रहने का दबाव बनाया। पत्नी ने तर्क दिया कि पति के दबाव और लगातार मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न ने उसे अलग रहने और तलाक के लिए केस दर्ज करने के लिए मजबूर किया। पत्नी ने इस बात पर जोर डाला कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 (वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग) के तहत उसके पति की याचिका तब दायर की गई थी, जब उसने (पत्नी ने) पहले ही तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

उसने तर्क दिया कि पति द्वारा याचिका को दायर करना उसकी तलाक याचिका का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी रणनीति मात्र थी और यह सुलह की वास्तविक इच्छा को प्रदर्शित नहीं करता। इन आधारों पर, उसने तलाक याचिका को खारिज करने के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

उच्च न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय पत्नी द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने में विफल रहा, जिसमें उसने विशेष रूप से कहा था कि उसने तलाक के लिए अर्जी इसलिए दी क्योंकि उसके पति ने उसे नौकरी छोड़ने और उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया था।

न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने पहले अपने पति से आपसी सहमति से तलाक का अनुरोध करते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अनुकूलता के मुद्दों का हवाला दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि महिला के स्पष्ट इरादों के बावजूद पति द्वारा तलाक के लिए सहमति देने से इनकार करना अपने आप में क्रूरता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विवाह को भंग करने की कार्यवाही की और पारिवारिक न्यायालय के 2022 के आदेश को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता महिला को तलाक मिल गया।



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Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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