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Gyanvapi Case: High Court ने नहीं लगाई पूजा पर रोक, मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 31 जनवरी के आदेश के अनुसार फटकार लगाई है, और हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Aakanksha Dixit
Written By Aakanksha Dixit
Published on: 2 Feb 2024 1:58 PM IST (Updated on: 2 Feb 2024 3:08 PM IST)
Gyanvapi Mandir History Significance
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Gyanvapi Mandir History Significance (source : social media)

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में एक नया मोड़ आया इसके बाद वाराणसी में हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा संबंधित मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के प्रारंभ होते ही, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इस मामले पर याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 31 जनवरी के आदेश के अनुसार फटकार लगाई है, और हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

मुस्लिम पक्ष पूजा पर रोक लगाने की कर रहा था मांग

वाराणसी जिला न्यायाधीश ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी तहखाने में पूजा कराने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। ज्ञानवापी के तहखाना में स्थित मूर्ति की पूजा की व्यवस्था करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भी दिए गए थे। मसाजिद कमेटी कमिटी ने इस आदेश के खिलाफ गुरुवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी। मस्जिद पक्ष ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा करने को लेकर जिला न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।


नहीं लगी पूजा पर रोक, सुनवाई की तारीख बढ़ी आगे

वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा के अधिकार के खिलाफ, अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इंतजामिया कमेटी ने जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। फिलहाल, मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी वाराणसी व्यास तहखाने की सुरक्षा और कड़ी करें, कोई चूक न हो। हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।



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Aakanksha Dixit

Aakanksha Dixit

Content Writer

नमस्कार मेरा नाम आकांक्षा दीक्षित है। मैं हिंदी कंटेंट राइटर हूं। लेखन की इस दुनिया में मैने वर्ष २०२० में कदम रखा था। लेखन के साथ मैं कविताएं भी लिखती हूं।

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