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जमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, मां के साथ ED के सामने होना होगा पेश

जमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अब राबर्ट वाड्रा और उनकी मां नौरीन वाड्रा समेत स्काईलाइट हाॅस्पिटेलिटी लिमिटेड कंपनी के साझीदारों को कंपनी द्वारा धनशोधन करने के आरोपों का जवाब देने के लिए 12 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा।

Dharmendra kumar
Published on: 22 Jan 2019 11:54 AM IST
जमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, मां के साथ ED के सामने होना होगा पेश
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नई दिल्ली: बीकानेर जमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अब राबर्ट वाड्रा और उनकी मां नौरीन वाड्रा समेत स्काईलाइट हाॅस्पिटेलिटी लिमिटेड कंपनी के साझीदारों को कंपनी द्वारा धनशोधन करने के आरोपों का जवाब देने के लिए 12 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा।

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गिरफ्तारी पर स्थगनादेश को हटाने से इंकार

हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ईडी को वाड्रा और अन्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने वाले अपने पूर्व के आदेश को दरकिनार करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायाधीश पी एस भाटी की पीठ ने वाड्रा तथा अन्य को ईडी के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर स्थगनादेश को हटाने और उन्हें हिरासत में लेने की छूट देने से इंकार कर दिया।

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गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से अलग से लेनी होगी अनुमति

न्यायाधीश भाटी ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ती है तो ईडी को उनकी गिरफ्तारी की अनुमति हासिल करने के लिए अलग से अदालत के पास जाना होगा। इस मामले में ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल राजदीप रस्तोगी ने पीठ को बताया कि एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ धनशोधन की शिकायत मिलने के बाद स्काईलाइट हाॅस्पिटेलिटी के मालिकों और साझीदारों के खिलाफ जांच शुरू की है रस्तोगी ने बताया कि कंपनी इस जांच के खिलाफ अदालत में चली गयी और यह आदेश हासिल कर लिया कि जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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यह है पूरा मामला

ईडी को पूर्व में एक शिकायत मिली थी कि बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीदी गयी जिसमें कथित रूप से वाड्रा की संलिप्तता थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन मध्यस्थ महेश नागरे के ड्राइवर के नाम से खरीदी गयी जबकि इसके भुगतान के लिए राबर्ट वाड्रा द्वारा दिया गया चेक इस्तेमाल किया गया। ईडी ने इसके बाद राबर्ट वाड्रा और कंपनी की साझीदार मौरीन वाड्रा को पिछले वर्ष नवंबर में तीसरी बार समन जारी किया गया, लेकिन उनमें से कोई ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ और इसके बजाय वह अदालत में चले गए।



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Dharmendra kumar

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