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Hijab Controversy: SC ने हिजाब बैन पर कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस

Hijab Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 5 सितंबर को होगी।

Krishna Chaudhary
Published on: 29 Aug 2022 5:09 PM IST
SC on Hijab Controversy
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SC ने हिजाब बैन पर कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। (Social Media)

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Hijab Controversy: हिजाब विवाद (Hijab Controversy) का मुद्दा एकबार फिर खबरों में है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 5 सितंबर को होगी। दरअसल, याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के उस आदेश को चुनौती देने पहुंचे थे, जिसमें स्कूल कॉलेजों को ड्रेस कोड से जुड़े नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है। उच्च न्यायालय ने इस दौरान सुनवाई करते हुए हिजाब को इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए थे। इनमें से एक याचिका में सरकारी अधिकारियों पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को अपने विश्वास का अभ्यास करने से रोका गया है और इसके परिणामस्वरूप अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है।

क्या कहा था कर्नाटक हाईकोर्ट ने

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं। अदालत ने ये भी कहा था कि सरकार के पास पांच फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता। इस आदेश में राज्य सरकार ने उन कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। मुस्लिम लड़कियों ने बाद में सरकार के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि शिक्षण संस्थानों की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड का पालन सभी छात्र – छात्राओं के लिए अनिवार्य है।

क्या है पूरा विवाद

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। धीरे – धीरे ये विवाद देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। कर्नाटक में इस मामले ने जमकर तूल पकड़ा था। इसी दौरान 8 फरवरी को मांड्या में पीईएस कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने लड़कों ने जयश्री राम के नारे लगाए। जिसके बाद विवाद और बढ़ गया।

जयश्री राम का नारा लगाते भीड़ के सामने 19 साल की मुस्कान खान ने अल्लाहू हू अकबर के नारे लगाए थे। इसके बाद वो इसे पूरे विवाद का चेहरा बन गईं। मारा गया अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने भी अपने भाषण में उसके नाम का जिक्र किया था। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप पीएफआई के छात्र संगठन सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) पर लगा था।



Deepak Kumar

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