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इस हिंदूवादी नेता ने कहा था- आम खाओ, पुत्र पैदा होगा, अब बढ़ी मुश्किलें
नासिक: महाराष्ट्र के विवादास्पद हिंदूवादी नेता और भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी संभाजी भिडे को 'आम खाने से बेटे' होने की उनकी विवादित टिप्पणी के लिए कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ऐसे में नासिक नगर निगम अब उनके खिलाफ कोर्ट कार्यवाही की तैयारी कर रहा है।
ये है पूरा मामला
बीते दिनों नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए संभाजी भिडे ने कहा था, 'आम शक्तिशाली और पोषक होते हैं। मेरे बगीचे से जिन महिलाओं ने आम खाए थे, उन्होंने बेटों को जन्म दिया।'
संघ के पूर्व कार्यकर्ता के इस बयान की जमकर आलोचना हुई। इसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक, पुणे ने मामले में शिकायत मिलने पर एनएमसी से इस मामले की जांच को कहा गया।
एनएमसी के चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर बाद में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मामले की जांच के बाद नगर आयुक्त को मामले में रिपोर्ट सौंपी।
भिडे को समिति ने एक नोटिस भेजकर इस मामले में अपना रुख साफ करने कहा था, लेकिन वह समिति के समक्ष पेश नहीं हुए।
भिडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला
भिडे को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 22 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सलाहकार समिति ने अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय कोर्ट में भिडे के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला किया है।
सुप्रिया सुले ने की थी निंदा
भिडे का बयान आने के बाद एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसकी निंदा की थी। उन्होंने पुणे में कहा था कि किसी भी महिला के लिए मां बनना और लड़के या लड़की को जन्म देना गर्व की बात होता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के व्यक्तिगत मामले पर समाज में तुच्छ स्तर की बात हो रही है।
भिडे के खिलाफ उठी थी कार्रवाई की मांग
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रदेश सचिव मिलिन्द देशमुख ने कहा था कि भिडे का बयान अंधविश्वास और काला जादू रोधी कानून के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं अंधविश्वास विरोधी एक संगठन ने भी ये मांग की थी कि भिडे के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सुले ने कहा कि भिडे की टिप्पणी सुनने के बाद वह एक मां और महिला के रूप में आहत हुई हैं।
भीमा कोरेगांव मामले में हैं आरोपी
आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता भिडे शिव प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान के प्रमुख हैं। वह एक जनवरी को हुई भीमा कोरेगांव जातीय हिंसा से संबंधित मामले में आरोपी भी हैं।