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बीजेपी नेता अजय कुमार अग्रवाल ने अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी, बदले में मिला ये जवाब

Rishi
Published on: 9 Feb 2018 2:29 PM GMT
बीजेपी नेता अजय कुमार अग्रवाल ने अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी, बदले में मिला ये जवाब
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नई दिल्ली : बोफोर्स मुद्दा उठाने वाले बीजेपी नेता अजय कुमार अग्रवाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल को एक पत्र लिख श्रीचंद हिंदुजा वर्सेस सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 31.05.2005 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर एसएलपी के बारे में विस्तार से अपनी राय रखी है

उन्होंने पत्र में लिखा कि इस मामले में तीनों हिंदुजा ब्रदर्स ने न्यायालय के साथ धोखा किया है। दिनांक 31.5.2005 को अधिसूचित आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के संशोधन/आवेदन पर 7.1.2005 को 4.2.2004 और 20.5.2004 को पारित किया गया था। वास्तव में उत्तरदाताओं ने पहली बार न्यायालय में विशेष रियायत याचिका दायर करने के माध्यम से 03.07.2004 को 2004 के डायरी नंबर 13084 और 13085 के प्रति उत्तरदाता नंबर 1 और 3 नाम से श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा को आदेश को चुनौती देते हुए दिनांकित 4.2.2004 इसके बाद सभी पेपर की किताबें दोषियों के इलाज के लिए उनके वकील-ऑन-रिकार्ड ने ले लीं, और उन कागजी किताबों को वापस नहीं लौटाया गया। इसके बजाय उन्होंने ने दिल्ली उच्च न्यायालय को वापस/स्पष्टीकरण संशोधन आवेदन किया था जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9.03.2004 के अपने आदेश के अनुसार बर्खास्त कर दिया था।

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पत्र में लिखा गया है कि इन आवेदनों के माध्यम से हिंदुजा ब्रदर्स ने 4 फरवरी 2004 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जो इस अदालत द्वारा पारित किया गया है, जिसमें उनकी याचिकाएं विशेष न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों को चुनौती देती हैं जहां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विचार करने की अनुमति दी जाती है। पत्र में आगे लिखा कि क्योंकि विशेष न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश और याचिका से पहले अदालत ने आरोपों को तैयार करने का आदेश पारित कर दिया था इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अग्रवाल ने लिखा मैंने अपील क्रमांक 1369-1375 में अजय अग्रवाल बनाम श्रीचंद हिंदुजा एंड ऑरस नामक इस आशय का एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे के विषय में सीबीआई के एसएलपी में शामिल किया जा सकता है।

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इसके बाद अटार्नी जनरल कार्यालय से अग्रलिखित जवाब मिला

भारत के अटार्नी जनरल के कार्यालय फाइल में लिखित टिप्पणियां बताती हैं कि उच्च न्यायालय के 31.5.2005 के फैसले के अनुरुप से, सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए फैसले को चुनौती देने की व्यवहार्यता के विषय में विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था। अभियोजन के निदेशक, सीबीआई और उप-कानूनी सलाहकार (कानून और न्याय मंत्रालय) ने यह राय व्यक्त की कि वर्तमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष छूट याचिका दाखिल करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। तत्कालीन एलडी की राय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बाद प्राप्त किया गया था, जो एक ही प्रभाव के लिए भी था। तदनुसार अब तक कोई एसएलपी सीबीआई द्वारा दर्ज नहीं किया गया है।

अब 12 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर कोई भी एसएलपी, लंबे समय से देरी से ही अदालत ने खारिज होने की संभावना है। रिकॉर्ड किसी भी महत्वपूर्ण घटनाओं या विशेष परिस्थितियों को प्रकट नहीं करता है, जिसे कानून द्वारा अनुमति के 90 दिनों के भीतर, या पिछले कई वर्षों के भीतर किसी भी समय के भीतर किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आने के पर्याप्त कारण का गठन करने के लिए कहा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान सरकार तीन वर्षों से अधिक समय तक स्थिति में रही है। परिस्थितियों में अदालत में आने में लम्बी देरी को अदालत में संतोषपूर्वक समझा जाना मुश्किल होगा।

इसके अतिरिक्त, सीबीआई, किसी भी घटना में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपराधी अपीलों में एक पार्टी प्रतिवादी है, जो कि उच्च न्यायालय के उसी निर्णय को चुनौती देते हुए निजी व्यक्तियों (अजय कुमार अग्रवाल और राजकुमार पांडे) द्वारा दायर की गई थी। इस प्रकार मामला अभी भी जीवित है, और सीबीआई के सामने अपना केस पेश करने का मौका सर्वोच्च न्यायालय के सामने पूरी तरह से खोया नहीं है। सीबीआई को लंबित मामलों में प्रतिवादी के तौर पर अपना रुख ढालने के लिए सलाह दी जाएगी, इस उच्च अंतराल पर अपने स्वयं के एसएलपी दाखिल करने का जोखिम लेने की बजाय। अपने एसएलपी की बर्खास्तगी, पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों में प्रतिवादी के रूप में भी इसका रुख कर सकती है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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