×

कोरोना का कहर: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन

गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, इन नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है।

Shreya
Published on: 23 March 2021 6:31 PM IST
कोरोना का कहर: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन
X

नई दिल्ली: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) अपने पैर पसारने लगा है। भारत के कई राज्यों में तेजी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने महामारी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जो कि एक अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। गाइडलाइन में खासकर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है।

बढ़ाई जाए कोरोना टेस्ट की संख्या

सरकार के निर्देशों के मुताबिक, ऐसे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है, वहां पर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसे 70 फीसदी तक लाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि परीक्षण में नए कोरोना केस का पता चलने पर उसका इलाज जल्द से जल्द व समय पर किया जाए और उस पर निगरानी रखी जाए।

यह भी पढ़ें: स्मृति व्याख्यान में बोले डॉ. वेद प्रताप वैदिक, संविधान की वजह से भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित

corona test (फोटो- न्यूजट्रैक)

टीकाकरण अभियान में लाई जाए तेजी

गाइडलाइन के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारनटीन किया जाए। कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा किया जाए। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान (Vaccination Program) पर जोर देने के लिए भी कहा गया है।

सरकार के दिश निर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर ट्रेन, फ्लाइट्स, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो, होटल, रेस्त्रां, योगा सेंटर, जिम, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और एक्सीबिशन आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे। हालांकि इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री, बोले- राज्य में विकास नहीं, हो रही है वसूली

covid-19 (फोटो- सोशल मीडिया)

इन नियमों का पालन होगा अनिवार्य

गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, इन नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी दूसरे राज्य में जाने को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाए।

आपको बता दें कि अब तक देश में 1,16,86,796 लोग कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने लगे हैं। वहीं, बीते 24 घंटो में कोविड-19 के के 40,715 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जबकि 199 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,60,166 हो गई है।

आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटो में सामने आए नए संक्रमण के मामलों में से महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु से ही 81 फीसदी मामले सामने आए है।

यह भी पढ़ें: जानिए कौन हैं रश्मि शुक्ला, जिन्हें अनिल देशमुख के सभी राज हैं पता, पूर्व CM का दावा

दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



Shreya

Shreya

Next Story