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हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बोले- मां और भगवान का विकल्प है गाय

एक पशु व्यापारी द्वारा अपनी 63 गाय और 2 बैल छुड़ाने के लिए दायर याचिका को करते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बी. शिवा शंकर राव ने कहा है कि गाय पवित्र राष्ट्रीय धन है और वह मां और भगवान का विकल्प है। दरअसल, याचिकाकर्ता पर बकरीद के लिए गाय बेचने का आरोप लगाकर उससे जानवर लिए गए थे।

tiwarishalini
Published on: 10 Jun 2017 7:20 AM GMT
हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बोले- मां और भगवान का विकल्प है गाय
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हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बोले- मां और भगवान का विकल्प है गाय

हैदराबाद: एक पशु व्यापारी द्वारा अपनी 63 गाय और 2 बैल छुड़ाने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बी. शिवा शंकर राव ने कहा है कि गाय पवित्र राष्ट्रीय धन है और वह मां और भगवान का विकल्प है। दरअसल, याचिकाकर्ता रामावत हनुमा पर बकरीद के लिए गाय बेचने का आरोप लगाकर उससे जानवर छीन लिए गए थे।

राष्ट्रीय पशु का दर्जा

जज बी. शिवा शंकर राव ने गाय को पवित्र राष्ट्रीय धरोहर बताते हुए यह भी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना ही चाहिए। कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात कही थी।

संवैधानिक अधिकार नहीं

शिवाशंकर राव ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्म के लोगों को स्वस्थ्य गाय को काटने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

क्या कहना था याचिकाकर्ता का ?

रामावत का कहना है कि वह गायों को चराने के लिए अपने गांव के पास कंचनपल्ली गांव लेकर गया था। वहीं उस पर आरोप है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ पास के किसानों से उन गायों और बैलों को लेकर आया था ताकि बकरीद पर उनको काट सके। हाईकोर्ट आने से पहले वह ट्रायल कोर्ट भी गया था लेकिन वहां उसकी याचिका ठुकरा दी गई थी।

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