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ICICI-वीडियोकॉन मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर, उनके पति को तलब किया
अधिकारियों ने कहा कि चंदा कोचर को तीन मई को तलब किया गया है जबकि दीपक और उनके भाई राजीव को 30 अप्रैल को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को समन जारी कर अगले हफ्ते यहां तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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अधिकारियों ने कहा कि चंदा कोचर को तीन मई को तलब किया गया है जबकि दीपक और उनके भाई राजीव को 30 अप्रैल को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।
उन्होंने बताया कि चंदा कोचर समेत अन्य को पिछले हफ्ते समन भेजा गया है।
अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी को जांच आगे बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत है। इसके अलावा उन्हें निजी और आधिकारिक वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ दस्तावेज लाने को भी कहा गया है।
बैंक कर्ज मामले में एक मार्च को छापेमारी के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर और उनके पति से ईडी के मुंबई कार्यालय में पूछताछ की थी।
ईडी ने चंदा कोचर , उनके परिवार और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत के मुंबई और औरंगाबाद ठिकानों पर छापेमारी की थी।
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प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल की शुरुआत में चंदा कोचर , उनके पति दीपक कोचर , धूत और अन्य के खिलाफ आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देने के मामले में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
(भाषा)