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नया कानून बनाने का प्रस्ताव: अवैध असलहा रखने पर होगी ताउम्र कैद

raghvendra
Published on: 30 Aug 2023 12:11 PM GMT (Updated on: 30 Aug 2023 1:59 PM GMT)
नया कानून बनाने का प्रस्ताव: अवैध असलहा रखने पर होगी ताउम्र कैद
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नई दिल्ली: अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार बनाने और रखने वालों को अब उम्र कैद यानी मृत्यु पर्यंत जेल की सजा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस बारे में एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है।

हथियार (संशोधन) बिल के ड्राफ्ट के अनुसार, दो से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वाले व्यक्ति को अपना तीसरा हथियार सरकार के पास जमा करना होगा। किसी भी व्यक्ति को मल्टीपल लाइसेंस देने की व्यवस्था को खत्म करने की सरकार की योजना है। केंद्र की ये भी योजना है कि आम्र्स एक्ट के तहत जितनी सजा का प्रावधान है उसे दोगुना कर दिया जाए।

प्रस्तावित कानून के दायरे में हथियारों की अवैध खरीद-बिक्री, हथियार व उसके कंपोनेंट की निर्माता से लेकर यूजर तक की ट्रैकिंग, संगठित अपराध, हर्ष फायरिंग वगैरह रखे जायेंगे। सभी अपराधों के लिये अलग-अलग सजा का प्रावधान होगा।

ड्राफ्ट विधेयक के अनुसार सरकार आम्र्स एक्ट १९५९ की धारा २५ (१एए) के तहत प्रतिबंधित हथियार के निर्माण, बिक्री, मरम्मत और ऐसे हथियार अपने पास रखने की सजा के रूप में दोषी को मृत्यु पर्यंत जेल में रखने का प्रावधान किया जायेगा। इसकी न्यूनतम सजा १४ साल की जेल होगी।

भारत में ३५ लाख गन लाइसेंस हैं।

उत्तर प्रदेश में १३ लाख लोगों के पास हथियार रखने का लाइसेंस है।

जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है जहां ३.७ लाख लोगों के पास हथियार का लाइसेंस है।

पंजाब में ३.६ लाख हाथियार लाइसेंस हैं। इनमें से ज्यादातर लाइसेंस राज्य में उग्रवाद के दौर में दिये गये थे।

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राघवेंद्र प्रसाद मिश्र जो पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद एक छोटे से संस्थान से अपने कॅरियर की शुरुआत की और बाद में रायपुर से प्रकाशित दैनिक हरिभूमि व भाष्कर जैसे अखबारों में काम करने का मौका मिला। राघवेंद्र को रिपोर्टिंग व एडिटिंग का 10 साल का अनुभव है। इस दौरान इनकी कई स्टोरी व लेख छोटे बड़े अखबार व पोर्टलों में छपी, जिसकी काफी चर्चा भी हुई।

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