सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पूरा पालन जरूरी

Supreme Court : आतंकी मामले में गिरफ्तारी को अमान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है।

Neel Mani Lal
Published on: 15 May 2024 11:33 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट (सोशल मीडिया)

Supreme Court : आतंकी मामले में गिरफ्तारी को अमान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने जो कारण बताया वह बेहद महत्वपूर्ण है - यह कि दिल्ली पुलिस पुरकायस्थ को हिरासत में लेने से पहले उनकी गिरफ्तारी का कारण बताने में विफल रही।

न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ का फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि उचित प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया ही मनमाने ढंग से की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा कवच हैं, यहां तक कि कड़े आतंकी मामलों में भी उचित प्रक्रिया जरूरी है।

गिरफ़्तारी के समय का मुद्दा

पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर 2023 को सुबह करीब 6.30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को लागू करते हुए, दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि न्यूज़क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन मिला।

एफआईआर में गंभीर अपराधों का उल्लेख किया गया है : यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18 (साजिश), और 22 (सी) (कंपनियों, ट्रस्टों द्वारा अपराध), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120 बी (आपराधिक साजिश)।

रिमांड की टाइमिंग का भी मसला

पुरकायस्थ का मामला यह है कि 4 अक्टूबर, 2023 को बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें रिमांड सुनवाई के लिए सुबह 6.30 बजे एक विशेष न्यायाधीश के आवास पर ले जाया गया। पुरकायस्थ के वकीलों ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के आग्रह पर सुबह लगभग 7 बजे, उन्हें एक फोन कॉल पर कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील में पुरकायस्थ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख किए बिना रिमांड आवेदन की एक अहस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप द्वारा उनके वकीलों को भेजी गई थी। हालाँकि, रिमांड पर आपत्तियाँ सुबह 8 बजे से पहले दायर की गईं, लेकिन पुरकायस्थ के वकीलों को बताया गया कि रिमांड आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, और सात दिनों की पुलिस हिरासत दी गई है।

महत्वपूर्ण रूप से, आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि रिमांड आदेश पर सुबह 6 बजे हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि पुरकायस्थ को न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने या उनके वकीलों को सूचित किए जाने से भी पहले था। यहां तक कि मामले की एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बीतने के बाद ही सार्वजनिक की गई.

गिरफ़्तारी की वैधता का मुद्दा

पुरकायस्थ का मामला मूलतः यह था: उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के बारे में संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है : गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर, 2023 को जिस दिन पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि संवैधानिक और वैधानिक जनादेशों को सही अर्थ देने के लिए, अब से यह आवश्यक होगा कि, गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाती है।

पंकज बंसल मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से संबंधित था। यूएपीए में भी एक समान प्रावधान है, जिसके लिए गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चूंकि दोनों कानून तुलनीय हैं, इसलिए यह फैसला यूएपीए पर भी लागू माना जाएगा। यह टेकनिकल रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएमएलए और यूएपीए जैसे कड़े विशेष कानूनों में जमानत देने की शर्तें बहुत ऊंची हैं, जिससे जमानत पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए, कड़े अपराधों में गैरकानूनी गिरफ़्तारियों से सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण है।

अदालत में दिल्ली पुलिस का पक्ष

दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि पुरकायस्थ के खिलाफ कथित अपराध बहुत गंभीर हैं, और इस तरह इस अदालत को तकनीकी आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेहता ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की स्थिरता और अखंडता का हवाला दिया था, और पुरकायस्थ और अन्य संस्थाओं के बीच ईमेल आदान-प्रदान का हवाला दिया था, जो जम्मू और कश्मीर राज्य और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्रों के रूप में दिखाने का एक जानबूझकर प्रयास दर्शाता है।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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