×

उंगली पर ऐसी सजा! लड़कियों से किया ये काम, होगी कई सालों की जेल

वैसे तो अन्य देशों की अपेक्षा सम्मान भारत देश में महिलाओं को अधिक सम्मान दिया जाता है। लेकिन 21वीं सदी के इस बढ़ते ज़माने में लड़के-लड़कियां बराबर हैं। ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कई नियम कानून बना रखे हैं।

Roshni Khan
Published on: 23 May 2023 10:13 AM GMT
उंगली पर ऐसी सजा! लड़कियों से किया ये काम, होगी कई सालों की जेल
X

नई दिल्ली: वैसे तो अन्य देशों की अपेक्षा सम्मान भारत देश में महिलाओं को अधिक सम्मान दिया जाता है। लेकिन 21वीं सदी के इस बढ़ते ज़माने में लड़के-लड़कियां बराबर हैं। ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कई नियम कानून बना रखे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके तहत किसी भी महिला को अब मिडिल फिंगर दिखाना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वाले शख्स को न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

ऐसा ही एक दिल्ली का मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स को महिला को अजीब मुंह बनाकर मिडिल फिंगर दिखाया था। जिसके बाद दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश में उस शख्स को दोषी करार किया गया है।

ये भी देखें:तेज बारिश के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ जलभराव, देखें तस्वीरें

दरअसल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह से हावभाव बनाकर किसी महिला को परेशान करना और उसे गलत तरीके से उंगली दिखाना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। वो दोषी महिला का देवर बताया जा रहा है।

आपको बता दें कि दोषी के खिलाफ महिला ने 21 मई 2014 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसे मिडल फिंगर दिखाई और उसके साथ मारपीट भी की। जांच के बाद दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता सहित चार गवाह पेश हुए। महिला ने कहा कि आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा था।

ये भी देखें:मॉडल को न्यूड वीडियो चैट करना पड़ा महंगा, प्रेमी ने की ये घिनौनी हरकत

दोषी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस समय की बात महिला कर रही है, उस समय उसकी बहन वहां मौजूद थी। बहन ने कोर्ट को बताया कि महिला पूरी तरह से झूठ बोल रही है। हालांकि जज ने दोषी को महिला को मिडिल फिंगर दिखाने और गाली देने का दोषी पाया। कोर्ट को इस मामले में संपत्ति विवाद का कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ है।

Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story