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Bank Rules 2022: SBI के बाद इस बैंक ने बनाया नया नियम, जानिए क्यों हुई कड़ी आलोचना
Indian Bank Rule : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'इंडियन बैंक' ने 3 माह की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थाई रूप से अनफिट करार दिया है। जिसके बाद लोगों ने बैंक के नियम की कड़ी आलोचना की है।
Bank Rules : कुछ महीने पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए एक नियम लाया गया था इस नियम के तहत उन सभी महिलाओं को बैंक की नौकरी के लिए अस्थाई रूप से अनफिट करार दिया गया था जो 3 माह की गर्भवती थी। अब एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'इंडियन बैंक' (Indian Bank) ने भी महिला कर्मचारियों से जुड़ा एक ऐसा ही नियम लाया है। इस नियम में भी उन सभी महिलाओं को टेंपरेरी अनफिट (Temporarily Unfit) कहा गया है जो 3 माह की गर्भवती हैं।
सोशल मीडिया पर हुई आलोचना
भारतीय स्टेट बैंक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक द्वारा मिलाए गए महिलाओं से जुड़ी इस नियम की अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने खूब आलोचना की है। इन सबके अलावा कई संगठन तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली कई संस्थानों ने भी इंडियन बैंक के इस कदम की जमकर आलोचना की है। वहीं, इंडियन बैंक द्वारा महिलाओं के लिए लाए गए इस नियम की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन एसोसिएशन (AIDWA) ने भी कड़ी आलोचना की है। एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखते हुए बैंक के इस फैसले को महिला विरोधी बताया है। साथ ही कई अन्य कम्युनिस्ट दलों ने भी बैंक द्वारा लाए गए नए नियम की आलोचना करते हुए इसमें बदलाव की मांग की है।
क्या कहता है बैंक का नया नियम?
इंडियन बैंक की ओर से शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित नए मापदंड तथा निर्देश बनाए गए हैं, जिसके तहत किस उम्मीदवार को नौकरी में लेने के लिए कुछ नए मेडिकल जांच से गुजरने होंगे। इस दिशा निर्देश के मुताबिक यदि मेडिकल टेस्ट के दौरान यह पाया गया कि कोई महिला उम्मीदवार 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती है, तो बैंक नौकरी के लिए उस महिला को अस्थाई रूप से अनफिट माना जाएगा। डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद महिला की दोबारा से मेडिकल जांच की जाएगी यदि मेडिकल जांच में सब कुछ ठीक रहा उसके बाद ही उसे नौकरी पर आने की अनुमति होगी।
एसबीआई भी ले आया था ऐसा ही नियम
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी कुछ माह पहले बैंक में महिलाओं की भर्ती के लिए कुछ ऐसा ही नियम बनाया गया था। एसबीआई के नियम में भी कहा गया था कि यदि कोई महिला 3 माह से अधिक समय की गर्भवती है तो वह बैंक में काम करने के लिए अस्थाई रूप से अनफिट है। हालांकि गर्भवती महिला कर्मचारी डिलीवरी के बाद 4 महीने के भीतर दोबारा से अपना काम शुरू कर सकती है। उस वक्त एसबीआई ने कड़ी आलोचना होने के बाद अपने इस नियम को वापस ले लिया था। वहीं महिला आयोग ने एसबीआई के इस नियम पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भी भेजा था।