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IPC 420 will be BNS 316: चार सौ बीसी नहीं चलेगी, लगेगी दफा 316

IPC 420 will be BNS 316: नई भारतीय संहिता में पुरानी आईपीसी की धाराएं बदल दी गईं हैं और उनमें से एक है दफा 420, यानी धोखाधड़ी के अपराध कीधारा। अब धोखाधड़ी का अपराध दफा 316 में गिना जाएगा।

Neel Mani Lal
Published on: 12 Aug 2023 4:38 PM IST (Updated on: 12 Aug 2023 4:39 PM IST)
IPC 420 will be BNS 316: चार सौ बीसी नहीं चलेगी, लगेगी दफा 316
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चार सौ बीसी नहीं चलेगी, लगेगी दफा 316: Photo- Social Media

IPC 420 will be BNS 316: लॉर्ड मैकाले द्वारा 160 साल से अधिक पहले बनाई गई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को अब जा कर बदलने की पेशकश हुई है। इसकी जगह एक नया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लाने का प्रस्ताव है। इस बारे में लोकसभा में विधेयक लाया जा चुका है। नई भारतीय संहिता में पुरानी आईपीसी की धाराएं बदल दी गईं हैं और उनमें से एक है दफा 420, यानी धोखाधड़ी के अपराध की धारा। अब धोखाधड़ी का अपराध दफा 316 में गिना जाएगा।

सेक्शन 316 में है क्या

इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को धोखा देना कपटपूर्वक काम करना या बेईमानी करना जिससे व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है या होने की संभावना है उसे "धोखा देना" यानी चीटिंग कहा जाता है। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना भी इस अर्थ के अंतर्गत धोखा है।

उदाहरण

- "ए" सिविल सेवा में होने का झूठा दिखावा करके जानबूझकर "बी" को धोखा देता है, और इस प्रकार वह बेईमानी से "बी" को उस सामान को उधार पर लेने के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए उसका इरादा नहीं है।

- "ए" किसी वस्तु पर नकली चिह्न लगाकर, जानबूझकर "बी" को यह विश्वास दिलाता है कि यह वस्तु किसी प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई थी, और इस प्रकार बेईमानी से "बी" को वस्तु खरीदने और उसके लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ये धोखा है।

- "ए' जानबूझकर हीरे की वस्तुओं को गिरवी रखकर, जिनके बारे में वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं "बी" को धोखा देता है, और इस तरह बेईमानी से "बी" को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है।

सज़ा

जो कोई भी धोखाधड़ी करेगा उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- जो कोई इस ज्ञान के साथ धोखा करता है कि उसके द्वारा किसी को हानि होने की संभावना है उसे पाँच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- जो कोई किसी भी व्यक्ति के लिए कोई संपत्ति, या किसी मूल्यवान वस्तु के संपूर्ण या किसी भाग को बनाना, बदलना या नष्ट करना, सुरक्षा, या कोई भी चीज़ जिस पर हस्ताक्षर किया गया है या सील किया गया है, और जिसे परिवर्तित किया जा सकता है उस तरह का धोखा देता है तो उसे सात साल तक की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।



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Neel Mani Lal

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