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Rail Accident Compensation: रेल हादसे में शिकार यात्रियों को मिलेगा 10 गुना मुआवजा, अब मिलेंगे इतने लाख रूपए
Rail Accident Compensation:
Rail Accident Compensation: रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि को दस गुना बढ़ा दिया है। इससे पहले इस मुआवजे को 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। इस बात की जानकारी रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके दी है। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवानें वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
18 सितंबर 2023 से लागू हुआ नियम
सर्कुलर में आगे कहा गया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी मुआवजा बढ़ाया गया है। जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की जवाबदेही के कारण दुर्घटनागस्त हुए हैं। यह 18 सितंबर यानी कि सर्कुलर जानी होने की तारीख से लागू होगा। सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब पांच लाख रूपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ढाई लाख रूपए दिए जाएंगे। साथ ही साधारण चोट वाल यात्रियों को पचास हजार रूपए मिलेगें। बता दें कि इससे पहले यह राशि क्रमश: पचास हजार रूपए, पच्चीस हजार रूपए, और पांच हजार रूपए थी। इसमें कहा गया था कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों, गंभीर रूप से घायल और साधरण रूप से घायल यात्रियों को क्रमश: डेढ़ लाख रूपए, पचास हजार रुपए और पांच हजार रूपए मिलेगें।
अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि प्रत्येक दस दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो तीन हजार रूपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने अधिनियम 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा दायित्व निर्धारित किया गया है।