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अगली पांच दिसंबर से पैन कार्ड आवेदन के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं

अब उनके भी पैन कार्ड बनेंगे जिनके पिता नहीं हैं या उनकी मां सिंगल मदर हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के बनवाने के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद आवेदक की मां के सिंगल मदर होने पर पैन के लिए आवेदन करते वक्त उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा।

Rishi
Published on: 21 Nov 2018 8:14 PM IST
अगली पांच दिसंबर से पैन कार्ड आवेदन के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं
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मुंबई : अब उनके भी पैन कार्ड बनेंगे जिनके पिता नहीं हैं या उनकी मां सिंगल मदर हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के बनवाने के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद आवेदक की मां के सिंगल मदर होने पर पैन के लिए आवेदन करते वक्त उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में बताया है। सीबीडीटी ने कहा, अब पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म एक नया ऑप्शन दिया जाएगा कि आवेदक की मां सिंगल मदर हैं और वह केवल मां का नाम ही देना चाहता है।

आपको बता दें, वर्तमान में पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए आवेदन करते समय फॉर्म 49ए और 49एए में पिता का नाम लिखना अनिवार्य है।

नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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