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ITR Filing Last Date: सावधान आज ही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि, चूके तो फंसे

ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज नियत तारीख है, ऐसा न करने पर कल से देर से फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 31 July 2022 12:40 PM IST
ITR Filing date
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (photo: social media ) 

ITR Filing Last Date: असेस्मेंट ईयर 2022-23 के लिए अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं क्योंकि अंतिम तिथि 31 जुलाई आगे बढ़ने नहीं जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 (असेस्मेंट ईयर 2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज नियत तारीख है, ऐसा न करने पर कल से देर से फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। देर से आईटीआर फाइलिंग पर 5000 रुपये तक का जुर्माना है, जो 31 दिसंबर, 2022 तक किया जा सकता है। वेतनभोगी कर्मचारियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के खातों के लिए 31 जुलाई, वर्ष 2022-23 का आईटीआर दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई की रात 8.36 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए थे. देय तिथि यानी आज तक कुल आईटीआर दाखिल संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने अब तक आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के किसी भी विस्तार से इनकार किया है। इतने सारे आईटीआर पहले ही दाखिल हो चुके हैं, यह संभावना नहीं है कि सरकार नियत तारीखों को आगे बढ़ाएगी। हालांकि, कुछ करदाता और पेशेवर अभी भी अंतिम समय में आश्चर्य की उम्मीद कर रहे हैं।

मुफ्त आईटीआर फाइल

करदाता आयकर पोर्टल - eportal.incometax.gov.in पर मुफ्त आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

आयकर विभाग के अनुसार, यदि करदाता असेस्मेंट ईयर 2022-23 का चयन करते हैं, तब व्यावसायिक आय वाले करदाता को फॉर्म 10-आईई और एके दाखिल करना आवश्यक है। ITR-3/4 में 'ऑप्टिंग इन नाउ' विकल्प का चयन करके नंबर और फाइलिंग की तारीख का उल्लेख करना होगा।

कर व्यवस्था बदलने के लिए, विभाग कहता है: "यदि करदाता ने पिछले साल पहले ही नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था और असेस्मेंट ईयर के लिए फॉर्म 10-आईई दाखिल किया था। 2021-22 और करदाता निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है। 2022-23, उसे नई व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए इस वर्ष फॉर्म 10-आईई दाखिल करना होगा और दाखिल फॉर्म 10-आईई एके का उल्लेख करना होगा। संख्या और आईटीआर-3/4 में दाखिल करने की तिथि।"



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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