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Jamia Violence Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला पलटा, शरजील इमाम और सफूरा जरगर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा
Jamia Violence Case: इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम और सफूरा जरगर समेत 11 आरोपियों पर दंगा और गैर कानूनी प्रदर्शन की धाराएं लगाईं थीं।
Jamia Violence Case: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 2019 में देशभर में हिंसक विरोध - प्रदर्शन देखने को मिला था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसे लेकर सबसे अधिक बवाल हुआ था। दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम और सफूरा जरगर समेत 11 आरोपियों पर दंगा और गैर कानूनी प्रदर्शन की धाराएं लगाईं थीं। लेकिन पिछले दिनों निचली अदालत ने इन सभी को बरी कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट चली गई थी।
मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायलय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का फैसला आंशिक रूप से पलट दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए 11 में से 9 लोगों के खिलाफ केस चलाने का निर्देश दिया है, जिनमें शरजील इमाम और सफूरा जरगर भी शामिल हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने पिछले हफ्ते इस मामले पर दो घंटे से अधिक सुनवाई करने के बाद आज की तारीख के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा ?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। वे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और हिंसात्मक तरीके से बैरिकेड्स को धक्का दे रहे थे। इस तरह की हिंसक गतिविधि और भाषणों को संरक्षण नहीं मिल सकता।
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने इन्हीं वीडियो क्लिप के आधार पर निचली अदालत को आरोपियों के हिंसा में लिप्त होने की बात कही थी। लेकिन तब कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए आरोपियों को बेगुनाह करार दिया था। इतना ही नहीं लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस पर कठोर टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए फैसले से इसे हटाने की मांग की थी।
इन लोगों पर चलेगा मुकदमा
दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन 9 लोगों के खिलाफ दंगे और अन्य आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं, वो हैं – शरजील इमाम,सफूरा जरगर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कासिम, शाहजार रजा खान, उमैर अहमद, बिलाल नदीम, आसिफ इकबाल तन्हा और चंदा यादव।
दिल्ली पुलिस ने जिन अन्य दो लोगों को आरोपी बनाया था, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मोहम्मद शोएब और मोहम्मद अबुजर को आरोप मुक्त कर दिया है।