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जेवर हवाईअड्डा के जमीन अधिग्रहण की रोक की मांग वाली याचिका खारिज

किशोरपुर गांव के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात याचिकाएं दायर कर जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया था।

Roshni Khan
Published on: 10 April 2019 7:25 AM GMT
जेवर हवाईअड्डा के जमीन अधिग्रहण की रोक की मांग वाली याचिका खारिज
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नोएडा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ‘जेवर ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा’ बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के काम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज होने के बाद हवाईअड्डा बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

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किशोरपुर गांव के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात याचिकाएं दायर कर जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया था।

जेवर हवाईअड्डे के लिए रोही, परोही, दयानतपुर, बनबारीवास, किशोरपुर, रन्हेरा गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। कुल 1,334 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 94 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। जमीन अधिग्रहण की धारा 19 की कार्रवाई चल रही है।

किशोरपुर गांव के ग्रामीण योगेश, महेश कुमार, देवदत्त, चंद्रभान, कुंवरपाल सिंह आदि ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उन्होंने अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के साथ ही धारा 11 व 19 की कार्रवाई पर स्थगन की मांग की थी।

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जेवर हवाईअड्डे का निर्माण तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। प्रति वर्ष लगभग 50 लाख यात्री इसकी सेवा ले पाएंगे।

(भाषा)

Roshni Khan

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