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Supreme Court: ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मिली बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

Supreme Court: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुक्रवार (7 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सु्प्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

Jugul Kishor
Published on: 7 July 2023 2:34 PM IST (Updated on: 7 July 2023 2:42 PM IST)
Supreme Court: ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मिली बड़ी राहत, जानें पूरा मामला
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सुप्रीम कोर्ट ( सोशल मीडिया)

Supreme Court: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुक्रवार (7 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सु्प्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिंधिया के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करते समय सही जानकारी नहीं दी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने पिछले साल 1 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मामले में राज्य सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी और अधिवक्ता यश सोनी ने दलील दी की याचिका में कोई दम नहीं है,ये याचिका राजनीतिक विद्वेष के कारण दाखिल की गई है।

ये है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर के रहने वाल गोपीलाल भारती ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि उन्होने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नामांकन के समय जानकारी छिपाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होने ये शिकायत ग्वालियर के इंदरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होने सीआरपीसी के धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होने जिला अदालत भोपाल में एक याचिका दायर की, यहां से फिर याचिका को खारिज कर दिया गया। उन्होने सेशन कोर्ट भोपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण की याचिका दायर की, लेकिन एक अगस्त 2022 को यहां से भी उन्हे निराशा हाथ लगी और याचिका को खारिज कर दिया गया।



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Jugul Kishor

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