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Karnataka hijab Case: कर्नाटक हिजाब विवाद पर नहीं हो सका फैसला, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग, शिक्षण संस्थानों में जारी रहेगा बैन

Karnataka hijab Case: सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग होने के कारण हिजाब विवाद पर फैसला नहीं हो सका, इसीके साथ हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।

Krishna Chaudhary
Published on: 13 Oct 2022 10:42 AM IST (Updated on: 13 Oct 2022 11:32 AM IST)
Supreme Court to pronounce verdict in Karnataka hijab case today
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कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला: Photo- Social Media

Karnataka hijab Case : बहुचर्चित कर्नाटक हिजाब विवाद मामले (Karnataka hijab case) में आज यानी गुरूवार 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत के फैसले से आज तय हो जाएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन्हें मार्च में ही दाखिल किया गया था।

हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज हुई थी

दरअसल, 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने पुराने आदेश को जारी रखते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Live Updates

  • 13 Oct 2022 11:31 AM IST

    सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में जारी रहेगा बैन

    Hijab Case News live Update: अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।

  • 13 Oct 2022 11:14 AM IST

    आईए ममाले पर एक नजर डालते हैं

    Hijab Case News live Update: कर्नाटक में दिसंबर 2021 और जनवरी में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए।

    कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया

    इसी बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

    हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं- कोर्ट

    लेकिन इसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुप्पी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस फैसले को कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

  • 13 Oct 2022 11:05 AM IST

    अभी हाईकोर्ट का फैसला रहेगा लागू

    Hijab Case News live Update: अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।

  • 13 Oct 2022 11:00 AM IST

    जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया

    Hijab Case News live Update: जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है।

  • 13 Oct 2022 10:51 AM IST

    हिजाब बैन पर बड़ा फैसला, बड़ी बेंच के पास भेजा गया केस

    Hijab Case News live Update: कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हालांकि, बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है।

    वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है। 



Shashi kant gautam

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