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करतारपुर कॉरिडोर: पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों के लिए लगाए ये नियम और शर्त
करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखने के एक महीने बाद पाकिस्तान ने भारत को अपनी ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में तीर्थयात्रियों पर कुछ शर्त और नियम लागू लगाए गए हैं। इन शर्तों के तहत बगैर परमिट के किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
नई दिल्ली: करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखने के एक महीने बाद पाकिस्तान ने भारत को अपनी ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में तीर्थयात्रियों पर कुछ शर्त और नियम लागू लगाए गए हैं। इन शर्तों के तहत बगैर परमिट के किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पासपोर्ट जरूरी दस्तावेज होगा और एक दिन में केवल 500 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत को तीन दिन पहले यात्रियों की जानकारी देना भी जरूरी होगा।
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ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय तीर्थयात्रियों का डेटाबेस दोनों देश तैयार करेंगे। इस डेटाबेस में उनकी मौजूदा जानकारी होगी।
पाकिस्तान ने तीर्थयात्रियों के लिए कॉरिडोर तक आने की ये शर्तें रखी हैं
-समूह में कम से कम 15 तीर्थयात्री हों।
-तीर्थयात्रियों को अपने पास वैध पासपोर्ट और प्रासंगिक सुरक्षा निकासी दस्तावेज रखना होगा।
-भारत को तीर्थयात्रियों के सभी विवरणों के साथ उनके आने की सूचना तीन दिन पहले देनी होगी।
-परमिट सिर्फ करतारपुर की यात्रा के लिए जारी किया जाएगा।
-एक दिन में 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को आने का परमिट नहीं दिया जाएगा।
-भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए गलियारा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
- इससे सीमा के सुरक्षा नियम प्रभावित नहीं होंगे।
- कोई भी विवाद होता है, तो उसे कूटनीतिक रास्तों से सुलझाया जाएगा।
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इस प्रस्ताव में पाकिस्तान ने कहा है कि वह किसी भी समय तीर्थयात्री का मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही उसने कहा कि यह समझौता दोनों देशों (पाकिस्तान और भारत) के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार लागू किया जाएगा. पाकिस्तान के कानूनों और नियमों का पालन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोई छूट नहीं होगी।