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कोर्ट ने सुनाया ऐसा आदेश, शराब पीने वालों के खड़े हो जाएंगे कान
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए शराब की बिक्री करने की मंजूरी दी गई थी।
नई दिल्ली: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए शराब की बिक्री करने की मंजूरी दी गई थी।
इन लोगों के सिंड्रोम से पीड़ित होने का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद उन्हें शराब दिए जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने फैसले पर तीन हफ्तों के लिए रोक लगाई है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से राज्य में शराब की बिक्री बंद है।
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शराब के शौकीनों का बुरा हाल
बता दें कि 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद है ऐसे में शराब को शौकीनों का बुरा हाल है। मॉडल और वाइन शॉप पर ताले लटक रहे हैं। ऐसी स्थित में जो लोग शराब के लिए परेशान हैं वो किसी भी कीमत पर शरीब खरीदने को तैयार हैं लेकिन उन्हें फिलहाल शराब नहीं पा रही है।
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शराब ना मिलने पर किया सुसाइड
शराब ना मिलने पर लोग इतने परेशान हैं कि इसके चलते केरल में सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा था कि शराब की ऑनलाइ बिक्री पर विचार किया जा रहा है।
इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टर की सलाह पर ही शराब दी जाएगी, जिसके पास डॉक्टर का प्रेसक्रिप्शन होगा उनको ही शराब दी जाएगी क्योंकि जो लोग इसके आदी है उनको यदि ये न मिले तो संभालना मुश्किल हो जाता है इसको देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है।
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