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Kolkata Rape Case : पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और चार इंटर्न का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी

Kolkata Rape Case : कोलकाता केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई कोर्ट को निर्देश दिए हैं। कहा गया कि सीबीआई कोर्ट 23 अगस्त शाम पांच बजे तक घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे।

Rajnish Verma
Published on: 22 Aug 2024 6:03 PM IST (Updated on: 22 Aug 2024 7:08 PM IST)
Kolkata Rape Case : पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और चार इंटर्न का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी
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Kolkata Case Update : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई गुरुवार को पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष सियालदाह कोर्ट ले गई है। इसके साथ ही उन चार इंटर्न को भी साथ ले गई है, जिन्होंने वारदात का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। कोर्ट ने सभी के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जज और जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, दोनों की ही सहमति जरूरी होती है।

कोलकाता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन उनके बयानों में विसंगतियों को देखते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी संजय राॅय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार इंटर्न के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की मंजूरी दे दी है।

संदीप घोष की कार की भी ली तलाशी

बता दें कि इस मामले में सीबीआई लगातार सातवें दिन पूछताछ कर रही है। बीती रात को संदीप घोष की कार की तलाशी भी ली गई थी। इसके साथ उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। संदीप ने स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। संदीप घोष की भूमिका को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। इसके लेकर चिकित्सकों ने प्रदर्शन की उनके इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने दबाव में आकर अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद बवाल तब और बढ़ गया था जब सरकार ने उन्हें दूसरे अस्पताल का निदेशक नियुक्त कर दिया था। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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