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कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान ने भारत को दी बड़ी राहत, साथ में लगाई ये शर्त
पाकिस्तान से आज कुलभूषण जाधव केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को उनके लिए एक वकील रखने की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही एक शर्त ये भी लगा दी है कि वकील पाकिस्तान का ही होना चाहिए।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान से आज कुलभूषण जाधव केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को उनके लिए एक वकील रखने की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही एक शर्त ये भी लगा दी है कि वकील पाकिस्तान का ही होना चाहिए।
न्यायधीश ने सरकार से कहा है कि वो भारतीय अधिकारी को जाधव केस में कानूनी प्रतिनिधि अप्वांइट करने का मौका दें। इस केस से जुड़ी हाई कोर्ट में सुनवाई तीन सितंबर तक के लिए टाल दी है।
हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो भारतीय अधिकारी को जाधव केस में कानूनी प्रतिनिधि अप्वांइट करने का मौका दें। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालीद जावेद ने कहा कि कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव केस में वकील रखने की इजाजत दी है लेकिन वह भारतीय नहीं होगा।
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इमरान खान सरकार ने कोर्ट में लगाई थी ये अर्जी
उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने कहा है कि अगर हम वकील बदलना चाहते हैं या भारत सरकार खुद भी इसमें कोई सलाह देना चाहती है तो दे सकती है।' इससे पहले इमरान खान सरकार ने कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त किया जाने को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी थी। हालांकि, याचिका में ये भी कहा गया था कि भारत की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता है।
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पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था।
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