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Land For Job Scam: लालू यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें, केंद्र ने CBI को दी केस चलाने की अनुमति
Land For Job Scam: केंद्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबाआई) को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है।
Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबाआई) को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी। हालांकि, इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है। बता दें कि सीबीआई को केंद्रीय मंत्री या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले जांच एजेंसी को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है।
सीबीआई ने 16 लोगों को बनाया है आरोपी
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इस नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तीन जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। सीबीआई ने इस मामले नें लालू यादव और राबड़ी देवी समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के भी नाम शामिल हैं।
गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान नियुक्तियों में एक बड़ा घोटाला होने का आरोप लगा था। इस घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सीबाआई को सौंपी गई थी। जिसमें जांच के दौरान बात सामने आई थी कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे विभाग में नौकरी देने के बदले लोगों के जमीनें और फ्लैट रजिस्ट्री करवाई थी। जमीनों और फ्लैट की रजिस्ट्री लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और तेजस्वी यादव के नाम रजिस्ट्री करवाई गई थी।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई के साथ-साथ ईडी भी जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें उन्हे बेल मिल चुकी है। पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है।