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PAN को करना है आधार से लिंक तो ना लें टेंशन, अपनाएं ये आसान तरीका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सुविधा से पैन को सरलता से आधार नंबर से लिंक किया जा सकता है।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सुविधा से पैन को सरलता से आधार नंबर से लिंक किया जा सकता है।
बता दें, कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए अब पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। 01 जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) ने पैन और आधार को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अपने होमपेज पर एक नया लिंक दिया है। इस लिंक में व्यक्ति को अपना पैन नंबर, आधार नंबर के अलावा आधार कार्ड में छपा नाम डालना आवश्यक है।
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यूआइडीएआइ की ओर से वेरीफिकेशन के बाद पैन और आधार नंबर के जुड़ने की पुष्टि हो जाएगी। स्पेलिंग में अंतर की वजह से आधार के नाम का मिलान नहीं हो पाने पर एक और प्रक्रिया की जरूरत होगी।
नाम में अंतर होने पर आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) डालना होगा। यह ओटीपी व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजी जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि आधार व पैन में दर्ज डेट ऑफ बर्थ, लिंग वगैरह जानकारी एक जैसी नहीं हुई तो पैन आधार से लिंक नहीं होगा।
रजिस्ट्रेशन की जरुरत नहीं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करने या रजिस्टर्ड होने की जरुरत नहीं हैं।
नाम हो गया गलत, 'नो टेंशन'
अगर पैन या आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह अलग है तो या तो पैन में अपना नाम बदलवाना होगा या फिर आधार कार्ड में।