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PAN Card: ध्यान दें! 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराएं, नहीं तो हो सकती है ये समस्याएं

PAN Card: अभी तक कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से 48 करोड़ को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार से जोड़ा जा चुका है।

Anant kumar shukla
Published on: 6 Feb 2023 7:54 AM IST
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Link PAN card with Aadhaar number (Social Media)

PAN Card: अगर आप ने अभी तक आप ने अपने पैन कार्ड को आर नंबर से लिंक नहीं किया है तो जल्द करवा लें। क्योंकि 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वालों को कारोबार और टैक्स संबंधी गतिविधियों में फायदे नहीं मिलेगा। अभी तक कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से 48 करोड़ को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार से जोड़ा जा चुका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि अभी भी करोड़ों पैन कार्ड ऐसे हैं जिनको आधार नंबर से नहीं जोड़ा गया है। लेकिन 31 मार्च तक पुरा हो जाने की उम्मीद है।

लिंक न होने की स्थिति में..

सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समयसीमा तय किया गया है। तय समय सीमा में आधार नंबर से नहीं जोड़े जाने की स्थिति में पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च से पहले आधार से लिंक करवाने के लिए 1000 रूपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी प्रमुख ने बताया कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका पैन कार्ड मार्च के बाद अमान्य हो जाएगा।

नहीं फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

सीबीडीटी पिछले पिछले साल ही साफ कर चुका है, पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएगा। इसके साथ ही लंबित रिटर्न की प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाएगा।

पैन कार्ड अब सामान्य पहचान पत्र

यदि आप पैन कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आप के लिए अच्छी खबर है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब पैन कार्ड का प्रयोग सभी के लिए सामान्य होगा। अब पैन कार्ड को सामान्य पहचान पत्र के रूप में स्तेमाल कर सकते हैं। पैन एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है। जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद केवाईसी के नियम आसान हो जाएंगे। कारोबार में सहुलियत मिलेगी।

ऐसे करें आवेदन

  • अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर के आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद क्विक लिंक लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरें।
  • इसके बाद राइट में नीचे वैलिडेट का बटन पर क्लिक करें।
  • यदि आपका नाम, जन्मतिथि और पता ये सब मेल करता है तब ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन आएगा।
  • किसी प्रकार का डाटा मैच न करने की स्थिति में कार्ड में करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद फिर से यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आपका पैनकार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।


Anant kumar shukla

Anant kumar shukla

Content Writer

अनंत कुमार शुक्ल - मूल रूप से जौनपुर से हूं। लेकिन विगत 20 सालों से लखनऊ में रह रहा हूं। BBAU से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन (MJMC) की पढ़ाई। UNI (यूनिवार्ता) से शुरू हुआ सफर शुरू हुआ। राजनीति, शिक्षा, हेल्थ व समसामयिक घटनाओं से संबंधित ख़बरों में बेहद रुचि। लखनऊ में न्यूज़ एजेंसी, टीवी और पोर्टल में रिपोर्टिंग और डेस्क अनुभव है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम किया। रिपोर्टिंग और नई चीजों को जानना और उजागर करने का शौक।

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