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लिव-इन रिलेशनशिप : सहमति से सेक्स पर नहीं चलेगा रेप का मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान सहमति से सेक्स के मामले में रेप का मुकदमा नहीं चल सकता। संबंध के विफल होने और पुरुष के किन्हीं कारणों से शादी से मुकर जाने के बाद उसके खिलाफ रेप का केस नहीं चल सकता। आपको बता दें, महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा याचिका दायर की गई थी।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान सहमति से सेक्स के मामले में रेप का मुकदमा नहीं चल सकता। संबंध के विफल होने और पुरुष के किन्हीं कारणों से शादी से मुकर जाने के बाद उसके खिलाफ रेप का केस नहीं चल सकता। आपको बता दें, महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा याचिका दायर की गई थी। जिसमें नर्स ने एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई थी। वो दोनों कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे।
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जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि यदि लिव-इन पार्टनर्स के बीच शादी के वादे के आधार पर सहमति से सेक्स होता है और आगे चलकर पुरुष शादी नहीं कर पाता है तो महिला ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकती। कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों को शादी के वादे से मुकर जाने के तौर पर देखा जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, यदि आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन इच्छा की पूर्ति के एकमात्र उद्देश्य से वादा नहीं किया तो यह बलात्कार का मामला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने डॉक्टर के विरुद्ध क्रिमिनल प्रॉसीडिंग खारिज कर दी, जिनके खिलाफ नर्स ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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इसमें महिला ने कहा था कि वह डॉक्टर के साथ प्यार में पड़ गई थी और बाद में उसके साथ रहने लगी। इस दौरान डॉक्टर ने उससे शादी का वादा भी किया, जिसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में डॉक्टर ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। बंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर की अपील खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां उसे राहत मिली।