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मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लंदन कोर्ट ने दी मंजूरी
लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन की एक अदालत ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी माल्या के पास इस फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प है।
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सरकार को दूसरी बड़ी सफलता
आपको बता दें कि अगुस्टा वेस्टलैंड केस में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद सरकार के लिए यह दूसरी अच्छी खबर है।
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लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जज एम्मा अर्बथनॉट ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अब माल्या के प्रत्यर्पण का मामला सेक्रटरी ऑफ स्टेट (होम अफेयर्स) साजिद जाविद के पास भेज दिया गया है।
9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे बैकों का पैसा लेकर भागे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर है।
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गौरतलब है किजज को यह फैसला सुनाना था कि क्या माल्या का भारत प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुकदमा चलना चाहिए। फैसला आने के बाद मामले को ब्रिटेन के गृह विभाग के पास भेज दिया गया है और अब देश के गृह मंत्री को इस पर फैसला लेना है। गौर करने वाली बात यह है कि माल्या 14 दिन के भीतर इस फैसले को ब्रिटिश उच्च न्यायालय में चुनौती भी दे सकता है।