TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

नीरव मोदी को लेकर आई बड़ी खबर, लंदन कोर्ट से लगा तगड़ा झटका

चर्चित पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लंदन की एक कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के बाद लंदन की एक कोर्ट...

Deepak Raj
Published on: 5 March 2020 8:29 PM IST
नीरव मोदी को लेकर आई बड़ी खबर, लंदन कोर्ट से लगा तगड़ा झटका
X

नई दिल्ली। चर्चित पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लंदन की एक कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के बाद लंदन की एक कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका नामंजूर कर दिया। अब नीरव मोदी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

ये भी पढ़ें-पंजाब: कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक

नीरव मोदी ने अपनी दाखिल की गई याचिका में 24 घंटे अपने फैंसी लंदन फ्लैट में ही नजरबंद रखे जाने की गुजारिश भी की थी, लेकिन उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस दौरान उनकी एक कमरे से दूसरे कमरे की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा सकती है।

15 दुर्लभ पेंटिंग्स की नीलामी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी की दुर्लभ पेंटिंग्स की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। बता दें कि 5 मार्च यानि गुरुवार को यह नीलामी ईडी की देखरेख में कराई जानी है। नीरव मोदी के बेटे रोहिन ने मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ईडी द्वारा 15 दुर्लभ पेंटिंग्स की नीलामी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी।

इस याचिका में दावा किया गया था कि ये पेंटिंग्स रोहिन ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, जिसके लाभार्थी नीरव मोदी नहीं बल्कि रोहिन हैं। लेकिन जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और एनआर बोरकर की डिवीजन बेंच ने नीलामी की प्रक्रिया पर स्टे लगाने से मना कर दिया है।

ये भी पढ़ें-पंजाब: कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक

हालांकि जांच एजेंसी को आदेश दिया गया है कि वह नीलामी की प्रक्रिया से हुई आय को रोहिन की याचिका की सुनवाई पूरी होने तक एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करे। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पेंटिंग्स तब लाई गई थीं।

जब रोहिन नाबालिग थे और उन्हें पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला करके जुटाए गए पैसों से खरीदा गया था। और नीरव मोदी की पत्नी एमी, जो कि घोटाले के मामले में सह-अभियुक्त हैं, उनकी इस ट्रस्ट में 90 फीसदी हिस्सेदारी है।



\
Deepak Raj

Deepak Raj

Next Story