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मद्रास HC ने अच्छी बारिश के लिए यज्ञ पर कहा, धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस परिपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को रद्द कर दी, जिसमें अधिकारियों को अच्छी मौसमी बारिश के लिए यज्ञ करने कहा गया है। अदालत ने कहा कि वह धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

Anoop Ojha
Published on: 15 May 2019 10:23 PM IST
मद्रास HC ने अच्छी बारिश के लिए यज्ञ पर कहा, धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते
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प्रतीकात्मक फोटो

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस परिपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका बुधवार को रद्द कर दी, जिसमें अधिकारियों को अच्छी मौसमी बारिश के लिए यज्ञ करने कहा गया है। अदालत ने कहा कि वह धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह भी पढ़ें.....‘हिंदू उग्रवादी’ टिप्पणी पर कमल हासन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की

खुद को एक वेब पत्रिका का संपादक बताने वाले वी अंबाझगन ने तमिलनाडु में मंदिर प्रशासन का प्रबंध करने वाले एक सरकारी विभाग, ‘हिंदू रिलीजयस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट’ के आयुक्त द्वारा अप्रैल में जारी परिपत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह किसी धार्मिक मान्यता या विश्वास में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(भाषा)

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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