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BJP नेता पर 110 करोड़ की मानहानि का केस, शिवसेना नेता का बड़ा कदम

शिवसेना नेता रविंद्र ने BJP नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। हर्जाने के रुप में 110 करोड़ रुपये मांगे हैं

Ashiki
Published on: 3 April 2021 6:53 AM GMT (Updated on: 3 April 2021 7:48 AM GMT)
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फाइल फोटो 

मुंबई: शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर ने पूर्व भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रविंद्र वायकर और उनकी पत्नी मनीषा ने किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सिविल मानहानि का केस दर्ज किया है। रविंद्र वाइकर और उनकी पत्नी मनीषा ने याचिका में कहा है कि किरीट सोमैया ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए उन्होंने सोमैया से 110 करोड़ रुपये हर्जाने के तौर पर मांगे हैं।

110 करोड़ रुपये का हर्जाना

आपको बता दें कि रविंद्र वायकर 4 बार पार्षद और तीन बार विधायक रह चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी मनीषा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कुल 110 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। इसमें से 100 करोड़ रुपये रविंद्र वाइकर और 10 करोड़ रुपये मनीषा ने मांगे हैं। शिवसेना नेता रविंद्र वायकर और उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि बीजेपी नेता के आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

क्या है मामला ?

दरअसल, पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि रविंद्र वायकर ने अलीबाग में संपत्तियां खरीदी लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया। शिवसेना नेता के मुताबिक किरीट सोमैया के इस आधारहीन आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची और मानसिक पीड़ा का कारण बना।

शिवसेना नेता ने याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह बीजेपी नेता पर दंपति के खिलाफ सोशल मीडिया या प्रेंस कॉन्फ्रेंस में बयान बाजी करने पर रोक लगाए। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि किरीट सोमैया शिवसेना नेता रविंद्र वायकर को 100 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी को मनीषा को 10 करोड़ रुपए मुआवजा दें।

Ashiki

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