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मालेगांव मामला : पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब

Rishi
Published on: 29 Jan 2018 4:13 PM IST
मालेगांव मामला : पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में, पुरोहित ने सक्षम प्राधिकारी से वैध स्वीकृति की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत द्वारा अनधिकृत गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया था।

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निचली अदालत ने 27 दिसंबर को अपने आदेश में पुरोहित के ऊपर से मकोका कानून के तहत लगे आरोप हटाकर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था और उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही करने का फैसला किया था।

पुरोहित ने दावे के साथ कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी से वैध स्वीकृति की अनुपस्थिति में की जा रही है और यह अदालत की गलती और खराब कानून-व्यवस्था है।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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