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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अय्यर मामले में कार्यवाही रिपोर्ट की तलब
रायबरेली : राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के दिल्ली स्थित आवास पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई ‘अनधिकृत’ मीटिंग में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।
बोफोर्स घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करने वाले सुप्रीमकोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने दिल्ली के साकेत सीएमएम कोर्ट में याचिका दायर कर, दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दायर करने और मुलाकात के विभिन्न पहलुओं की जांच के निर्देश देने की मांग की थी।
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आपको बता दें, अग्रवाल ने 6 दिसंबर की हुई अय्यर के घर पर पाक उच्चायुक्त के साथ भारत के पूर्व पीएम तथा पूर्व उपराष्ट्रपति की मीटिंग का खुलासा 9 दिसंबर को किया था। जिसे 10 दिसंबर को गुजरात की एक जनसभा में पीएम मोदी ने दोहराया था।
याचिकाकर्ता ने दंड विधान संहिता की धारा 156(3) का हवाला देते हुए इस बैठक में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की गई है।
बीजेपी नेता अग्रवाल का आरोप है कि प्रोटोकॉल तोड़कर एवं सरकार को जानकारी दिये बगैर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व पीएम का अय्यर के आवास पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त एवं वहां के पूर्व विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करना देश हित में नहीं था। तथा अगले ही दिन अय्यर ने पीएम मोदी को ‘नीच आदमी’ कहा इसलिए यह स्पष्ट है कि बैठक केंद्र सरकार को अस्थिर करने तथा उसकी छवि धूमिल कर असम्मान उत्पन्न करने की नीयत से किया गया था जो कि राष्टद्रोह है।
अग्रवाल 2014 में रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं।