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मणिपुर: CM बीरेन सिंह के बेटे को 5 साल की जेल, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा

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By aman
Published on: 29 May 2017 8:18 AM GMT
मणिपुर: CM बीरेन सिंह के बेटे को 5 साल की जेल, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा
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मणिपुर CM बीरेन सिंह के बेटे को 5 साल की जेल, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई सजा

इंफाल: मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार (29 मई) को सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोडरेज के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें, कि रोडरेज का यह मामला साल 2011 का है।

अजय मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर नाम के एक व्यक्ति पर गोली चलाने के मामले में धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी। बाद में रोजर की मौत हो गई थी। बता दें, कि एन बीरेन सिंह ने इसी साल 15 मार्च को मणिपुर के सीएम पद की शपथ ली थी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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