Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया पर दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। उन्हें पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अरेस्ट किया।

Krishna Chaudhary
Published on: 30 Oct 2023 5:47 AM GMT (Updated on: 30 Oct 2023 5:58 AM GMT)
Manish Sisodia
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Manish Sisodia  (photo: social media )

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया महीनों से सलाखों के पीछे हैं। पहले लोअर कोर्ट फिर हाईकोर्ट के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले की सुनवाई आठ माह में पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को उनकी जमानत य़ाचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला 30 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। उन्हें पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अरेस्ट किया। सिसोदिया केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ आबकारी मंत्री भी थे।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था ?

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच कर रही है। 17 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान आप नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, फिर भी उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही कि घोटाले का पैसा आपके पास आया है। उनका कहना है कि सिसोदिया के मिलीभगत से घोटाले का पैसा इधर से उधर किया गया।

वहीं, कोर्ट में जांच एजेंसियों की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से भी तल्ख सवाल हुए। शीर्ष अदालत ने ईडी-सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। हम उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते।

पहले सीबीआई फिर ईडी ने किया था गिरफ्तार

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लंबी कार्रवाई के बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वह सात दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया। इसके बाद सिसोदिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। 9 मार्च को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तब से आप नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Monika

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Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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