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क्या आप शादी करना चाहते हैं, तो बचके रहना ऐसे मैरिज ब्यूरो से
आज कल शादी कराने का काम एक प्रोफेशन बन गया है। लोगों को इस काम में पैसा दिखाई देने लगा, तरक्की की नई राह दिखाई देने लगी तो तमाम मैरिज ब्यूरो खुल गए। शादी कराने के नाम पर बड़े-बड़े दावे करके उपभोक्ताओं को मूर्ख बनाने का धंधा तेजी से बढ़ा। आए दिन लोग इनके शिकार बना करते हैं।
रामकृष्ण वाजपेयी
आजकल शादी के नाम पर मैरिज ब्यूरो का धंधा बड़े जोरों पर पहले जो काम पंडित जी लोग किया करते थे कि जहां लड़की देखी उसके लिए लड़का बताने का काम शुरू कर दिया। जजमान के लड़का है तो लड़की बताने का काम अपने जिम्मे ले लिया। ये पंडित लोग कुंडली मिलाने से लेकर घर परिवार कुल गोत्र लड़की लड़के की पूरी जन्मकुंडली साथ लेकर चलते थे। दो परिवारों का मेल कराया करते थे। अपने जजमानों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ा करती थी
लेकिन आज कल शादी कराने का काम एक प्रोफेशन बन गया है। लोगों को इस काम में पैसा दिखाई देने लगा, तरक्की की नई राह दिखाई देने लगी तो तमाम मैरिज ब्यूरो खुल गए। शादी कराने के नाम पर बड़े-बड़े दावे करके उपभोक्ताओं को मूर्ख बनाने का धंधा तेजी से बढ़ा। आए दिन लोग इनके शिकार बना करते हैं।
तमाम मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करके पैसा बनाने में यकीन रखते हैं। शादी के लिए परेशान लड़का लड़की या उनके घर वाले इनके खिलाफ क्या करें ये सोच कर चुप होकर बैठ जाते हैं।
अब यह मैरिज ब्यूरो वाले अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। भाेले भाले ग्राहकों को लूट नहीं पाएंगे। दिल्ली में एक उपभोक्ता अदालत ने ऐसे ही एक मामले में शादी कराने का वादा करके अपना वादा पूरा न करने वाले मैरिज ब्यूरो को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।
अदालत में मैरिज ब्यूरो को उपभोक्ता के 31000 रुपये लौटाने को भी कहा है। इतना ही नहीं अदालत में उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए मैरिज ब्यूरो पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ये था मामला
आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। एक युवक ने जिला फोरम में दक्षिण दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो के खिलाफ याचिका दी, शिकायतकर्ता का कहना था कि वह 2016 में मैरिज ब्यूरो के पास गया था। ब्यूरो वालों ने उसे उचित लड़की का प्रोफाइल साझा करने, कस्टमाइज सर्विस देने, संभावित जोड़ी से मुलाकात कराने, कुंडली मिलान करवाने का वायदा किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब शादी तो दूर उसकी किसी लड़की से मुलाकात तक नहीं करवाई गई। इतना ही नहीं शिकायत करने पर फोन उठाना भी बंद कर दिया।
अब कोर्ट ने ब्यूरो की ओर से कोई जवाब न मिलने पर आदेश की प्रति मिलने के 60 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि और ₹31000 लौटाने को कहा है 60 दिन के बाद प्रतिवर्ष 9 फ़ीसदी की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।