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योगी सरकार का बड़ा फैसल, प्रदेश में शादी का पंजीकरण होगा अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी जाति धर्म के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में सभी जाति धर्म के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस आशय का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में आ सकता है। शादी का रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले जोड़ों पर नकेल कसने की भी सरकार की योजना है।
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- यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है।
- अब इस फैसले के बाद सभी धर्मों के लोगों को अपनी शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- बता दें कि योगी सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए गए थे।
सूत्रों की मानें तो शीघ्र ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके लागू होने के बाद सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों को अपनाना होगा। इस नियम में मुस्लिम वर्ग को भी छूट नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार में सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी कर रही है।
विवाह सम्बंधित विवादों में आ सकती है कमी
- सरकार का मानना है कि एक बार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देने से विवाह संबंधी विवादों में कमी आ सकती है।
- यही नहीं योगी सरकार इससे एक तीर और दो निशाने लगाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ तो तीन तलाक, बहुविवाह और लव जिहाद जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।
इस नियम से उन्हें छूट मिलेगी जो पहले से विवाहित हैं। लेकिन नियम लागू होने के बाद देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार जुर्माना भी वसूलेगी। जुर्माना कितना होगा, अभी यह तय नहीं हुआ है। वहीं शादियों का रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले जोड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।