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औरंगाबाद हथियार मामला : मकोका कोर्ट से जुंदाल सहित 7 को उम्रकैद की सजा

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Published on: 2 Aug 2016 2:58 PM IST
औरंगाबाद हथियार मामला : मकोका कोर्ट से जुंदाल सहित 7 को उम्रकैद की सजा
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मुंबई: औरंगाबाद हथियार मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने अबु जुंदाल सहित सात लोगों को उम्रकैद, दो को 14 साल और तीन दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई है। इन लोगों में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल भी शामिल है, उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पीएम मोदी और तोगड़िया को मारने की थी साजिश

विशेष मकोका जज एसएल अनेकर ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को भी सही माना कि यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के बाद राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और विश्व हिन्दू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश का हिस्सा था। इस मामले में कुल 22 आरोपी थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा किए थे। जुंदाल की गिरफ्तारी के बाद साल 2013 में मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की गई। सुनवाई इसी साल मार्च में मकोका अदालत में पूरी हुई थी।

ये हैं इस मामले के सभी 12 दोषी

इस मामले में अबु जुंदाल, असलम कश्मीरी, फैसल अताउर-रहमान शेख, अफरोज खान शाहिद पठान, सैयद अकीफ एस. जफरुद्दीन, बिलाल अहमद अब्दुल रजाक, एम. शरीफ शब्बीर अहमद, अफजल के. नबी खान, मुश्ताक अहमद एम. इसाफ शेख, जावेद ए. अब्दुल माजिद, एम. मुजफ्फर मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद आमिर शकील अहमद हैं। वहीं अदालत की ओर से दोषी करार दिए गए आरोपियों में से एक फैसल अताउर रहमान शेख को मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में 11 जुलाई, 2006 को मौत की सजा सुनाई गई है।

ऐसे आए थे पुलिस गिरफ्त में

उल्‍लेखनीय है कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने खुफिया जानकारी के आधार पर मई 2006 में औरंगाबाद के पास दो गाड़ियों का पीछा किया। इन दो गाड़ियों से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अबु जुंदाल बचकर निकल गया। एटीएस ने इसके बाद दो अलग-अलग छापे के दौरान खुलताबाद, येओला और मालेगांव इलाकों से 43 किलो आरडीएक्स, 16 एके 47 आर्मी असॉल्ट राइफल, 3200 राउंड गोला-बारूद और 50 हथगोले जब्त किए। वहीं जुंदाल वाहन छोड़कर अपने एक अन्य सहयोगी के साथ बांग्लादेश भाग गया। उसके बाद फर्जी पासपोर्ट से पाकिस्तान चला गया।

जुंदाल सऊदी अरब से हुआ था प्रत्यर्पण

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले अबू जुंदाल को जून 2012 में सऊदी अरब से प्रत्यर्पित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसी ने एटीएस को अन्य ठिकानों के बारे में जानकारी दी। जहां से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक और असलहे बरामद हुए। इस मामले में कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने साल 2013 में जुंदाल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ 2006 से ही विभिन्न मामलों की साजिश करने को लेकर आरोपपत्र दायर किए थे।

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