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Agniveer: अब BSF में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, Age Relaxation भी
Agniveer: इंडियन आर्मी की अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अब बीएसएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
Agniveer: इंडियन आर्मी की अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब बीएसएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। अधिकतम आयु-सीमा मानदंड भी वह छूट के हकदार होंगे। हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है।
गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम 2023 बनाने की घोषणा की। यह नियम आज 09 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे।
आयु सीमा में छूट
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को नियमानुसार छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी।
केंद्रीय बलों में भी आरक्षण
इससे पहले भी सरकार असम राइफल्स और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है।