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Brij Bhushan Sharan Singh: 'नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण के खिलाफ वापस लिए आरोप'

Brij Bhushan Sharan Singh: 21 अप्रैल को सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाये थे, जिनमें एक अकेली नाबालिग रेसलर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग पहलवान ने अब अपने आरोप वापस ले लिये हैं।

Hariom Dwivedi
Published on: 6 Jun 2023 4:07 PM IST
Brij Bhushan Sharan Singh: नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण के खिलाफ वापस लिए आरोप
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फाइल फोटो- बृजभूषण शरण सिंह (साभार सोशल मीडिया)

Brij Bhushan Sharan Singh: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत भरी खबर है। नाबालिग रेसलर ने उनके खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिये हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग रेसलर ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ लगाये अपने आरोप वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाये हैं, जिनमें एक अकेली नाबालिग रेसलर है। अब उसने आरोप वापस ले लिया है।

इससे पहले बृजभूषण पर आरोप वापस लेने वाली नाबालिग रेसलर ने पुलिस और मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था जिसमें उसने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए थे। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नाबालिग रेसलर ने सीआरपीसी 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष ताजा बयान दर्ज कराया है, जिसमें उनसे सभी आरोप वापस ले लिये हैं। अब अदालत पर निर्भर करेगा कि 164 के तहत दर्ज नाबालिग के किस बयान को वह तरजीह देगी। अखबार का दावा है कि उन्होंने रेसलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

सीलबंद लिफाफे में गई थी रिपोर्ट

सोमवार को नाबालिग रेसलर का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था। बयान को सीलबंद लिफाफे में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कर रही संबंधित कोर्ट को भेजा दिया गया। कोर्ट में बयान के वक्त नाबालिग पहलवान के साथ उसके पिता और दादा दोनों मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ले ली है।

10 मई को दर्ज कराया था पहला बयान

आपको बता दें कि नाबालिग रेसलर के पिता ने पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह की शिकायत दी थी, जिसके आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस शिकायत में उन्होंने अभियुक्त पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके बाद से उनकी बेटी शांति से नहीं रह पा रही है। 10 मई को नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना पहला बयान दर्ज कराया था। इसके बाद बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

21 अप्रैल को की थी शिकायत

महिला पहलवानों की शिकायत के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। इनमें एक पोक्सो एक्ट के तहत थी। नाबालिग समेत सात महिला रेसलरों ने 21 अप्रैल को यौन शोषण की शिकायत की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे।



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Hariom Dwivedi

Hariom Dwivedi

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