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मोदी सरकार ने इन 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द, खराब क्वालिटी पर लिया गया एक्शन
DGCI Action: नकली दवाओं के निर्माण से जुड़ी देश भर की फार्मा कंपनियों पर भारी कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 70 कंपनियों और उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।
DGCI Action: भारत सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा 20 राज्यों की 76 कंपनियों के निरीक्षण के बाद नकली दवाओं के निर्माण के लिए अठारह दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक, नकली दवाओं के निर्माण से जुड़ी देश भर की फार्मा कंपनियों पर भारी कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 70 कंपनियों और उत्तराखंड में 45 और मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।
15 दिनों से चल रहा था कैंपन
अन्य देशों में नकली दवाओं की बिक्री की खबरों के जवाब में दवा कंपनियों पर चल रही कार्रवाई के तहत ये आदेश जारी किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कैंपेन करीब 15 दिनों से चल रहा है। कई देशों से भारतीय दवाओं से होने वाली मौतों और बीमारियों की खबरों के बीच ये छापे मारे गए हैं। पिछले महीने, गुजरात स्थित फार्मा कंपनी Zydus Lifesciences ने अमेरिकी बाजार से गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनेरिक दवा की 55,000 से अधिक बोतलें वापस मंगवाईं। ये दवा अशुद्धता विनिर्देशों में विफल रही थी।
इस कारण हुई कार्रवाई
पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मैरियन बायोटेक के निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि पिछले साल उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर इसकी खांसी की दवाई खाने से 18 बच्चों की मौत हो गई थी। पिछले दिसंबर में हुई इस घटना ने भारत में सरकार और राज्य के नशीले पदार्थों के अधिकारियों को स्थिति की जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नोएडा पुलिस ने मैरियन बायोटेक के सेक्टर 67 स्थित कार्यालय से तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया और उन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसके दो निदेशकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया।
जांच में पाया गया कि मैरियन बायोटेक की दवाओं के नमूने "मिलावटी" और "मानक गुणवत्ता के नहीं" थे, जिसके मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, नमूने चंडीगढ़ में सरकार की क्षेत्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गए थे और उनमें से 22 को 'मानक गुणवत्ता के नहीं' (मिलावट और नकली) के रूप में निर्धारित किया गया था। विवाद के मद्देनजर केंद्रीय और राज्य दवा अधिकारियों द्वारा अपनी साइट पर निरीक्षण के बाद जनवरी में फर्म का उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। 12 जनवरी को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उज़्बेकिस्तान में पाई गई दो घटिया (दूषित) वस्तुओं से संबंधित एक 'चिकित्सा उत्पाद चेतावनी' भी जारी की और 22 दिसंबर, 2022 को इसकी सूचना दी।