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Modi Surname Case: ...तो क्या राहुल की भी सदस्या होगी बहाल
Modi Surname Case: कुछ दिन पहले एनसीपी के लक्षद्वीप से सांसद रहे मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल की जा सकती है।
Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होना तय माना जा रहा है।
क्या बहाल होगी संसद सदस्यता?
बता दें कि कुछ दिन पहले एनसीपी के लक्षद्वीप से सांसद रहे मोहम्मद फैजल पीपी की लोकसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की भी लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है।
फैजल को हुई दी दस साल की सजा
कवारत्ती की सेशन कोर्ट ने एनसीपी के लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को हत्या के प्रयास मामले में दस साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते फैजल की लोकसभा रद्द कर दी गई थी। हालांकि फैजल ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सजा माफ कर दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। फैजल की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से बहाल होने के बाद लोकसभा की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील चंद्रचूण पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी पर कोई हत्या जैसा संगीन मामला नहीं है। वहीं अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है तो ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता बहाल होना तय है। अब लोकसभा को उनकी संसद की सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी। शीर्ष कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी सजा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?‘ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दोष सिद्धि पर रोक ना लगने की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी।