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अफ्स्पा कानून के तहत नगालैंड छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में हत्या, लूट और जबरन वसूली की घटना को देखते हुए राज्य को अशांत घोषित करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफ्स्पा कानून को रद करने की मांग होती रही है।

Shivakant Shukla
Published on: 1 Jan 2019 12:45 PM IST
अफ्स्पा कानून के तहत नगालैंड छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित
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नई दिल्ली: विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति कानून (अफ्स्पा) के तहत पूरे नगालैंड को और छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह कानून जून के अंत तक लागू रहेगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है।

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गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नगालैंड में अशांति है और हालात खतरनाक हैं, ऐसे में नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूरी है। अत: अफ्स्पा की धारा 3 के तहत सेना को मिली शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है। यह 30 दिसंबर से प्रभावी है।

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अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में हत्या, लूट और जबरन वसूली की घटना को देखते हुए राज्य को अशांत घोषित करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफ्स्पा कानून को रद करने की मांग होती रही है।

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अधिसूचना में कहा गया है, ‘ऐसे में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 (1958 के नम्बर 28) की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा घोषणा करती है कि पूरा उपरोक्त राज्य उस कानून के उद्देश्य से 30 दिसम्बर 2018 से छह महीने की अवधि के लिए एक ‘अशांत क्षेत्र’ रहेगा।’

Shivakant Shukla

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