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नजीब मामले में लाई डिटेक्शन की सीबीआई की याचिका खारिज
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के लापता छात्र नजीब अहमद से जुड़े मामले में मंगलवार को अदालत ने सीबीआई की लाई डिटेक्शन जांच की याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों के साथ कथित तौर पर लड़ाई के बाद नजीब अहमद (27) बीते साल 15 अक्टूबर को लापता हो गया। वह एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र था।
एबीवीपी ने हालांकि, इसमें किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समीर विशाल ने कहा कि छात्रों के जवाब से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि वह पॉलीग्राफ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे लाई डिटेक्शन जांच के लिए इच्छुक नहीं हैं।
अदालत ने कहा, "चूंकि जिस व्यक्ति का पॉलीग्राफ जांच किया जाना है, उसकी सहमति के बगैर पॉलीग्राफ जांच नहीं की जा सकती, इसलिए इस आवेदन को इस स्तर पर अनुमति नहीं मिल सकती।"
नजीब अहमद के लापता होने के मामले में आरोपियों के पॉलीग्राफ जांच की सहमति के लिए अदालत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
--आईएएनएस