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जेल से रिहा हुई राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी, इसलिए कोर्ट ने दी पैरोल
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को गुरुवार को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। नलिनी को बेटी की शादी की तैयारियों के लिए जेल से एक माह का पैरोल दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी महीने यह छुट्टी मंजूर की थी।
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को गुरुवार को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। नलिनी को बेटी की शादी की तैयारियों के लिए जेल से एक माह का पैरोल दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी महीने यह छुट्टी मंजूर की थी। अपनी छुट्टी के दौरान नलिनी को वेल्लोर में ही रहना होगा और वह राजनेताओं अथवा मीडिया से बात नहीं कर सकेगी।
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दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा काट रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी पैरोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ 30 दिन की ही पैरोल दी।
नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। पैरोल के लिए नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की थी। नलिनी ने अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है।
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गौरतलब है कि चेन्नई के पास एक चुनावी जनसभा में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पूर्व पीएम से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद हैं। राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं।