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मोदी सरकार ने किया POCSO एक्ट में बड़ा बदलाव, अब दोषियों को होगी सजा-ए-मौत
नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कानून को सख्त करते हुए मौत की सजा दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है।
नई दिल्ली: नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कानून को सख्त करते हुए मौत की सजा दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है।
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मेनका गांधी ने एक्ट में रखा था संशोधन का प्रस्ताव
कैबिनेट ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ होने वाली दुष्कर्म और हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा के लिए किए गए पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। इस साल ही महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नाबालिग बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा था।
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पॉक्सो एक्ट में बड़े बदलाव
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कहा कि बच्चों को यौन हमले का शिकार होने से बचाने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं।
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सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक्ट के अन्य सेक्शन 4, 5 और 6 में भी संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए और बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए मौत की सजा सहित कठोर से कठोर सजा का विकल्प दिया जाएगा।