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Rahul Gandhi: सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नासिक की कोर्ट ने किया तलब
Rahul Gandhi News: राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था और इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अब तलब किया है।
Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था और इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अब तलब किया है।
नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर ने 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन (नोटिस) जारी किया है। कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक लगता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कोर्ट में पेश होना होगा।
इस मामले में शिकायतकर्ता एक एनजीओ के निदेशक हैं। उनका दावा है कि उन्होंने हिंगोली में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवंबर 2022 में उनका भाषण भी देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इन दोनों मौकों पर वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की भी कोशिश की।
उन्होंने कहा कि आरोपी के भाषण और प्रेस बयानों से शिकायतकर्ता के आदर्श सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही नहीं आजादी से पहले के समय में सावरकर द्वारा किए गए अच्छे कामों के साथ-साथ समाज के प्रति उनके योगदान को भी बदनाम किया गया है।
शिकायतकर्ता की दलील
शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर भाजपा और आरएसएस के जिन हैं। यह अपमानजनक था। राहुल ने आरोप लगाया कि सावरकर ने हाथ जोड़कर रिहाई की प्रार्थना की और बाद में ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का वादा किया।
जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभियुक्त द्वारा एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिए गए बयान प्रथम दृष्टया अपमानजनक लगते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत अपराधों के लिए मामला शुरू करने का फैसला किया।